पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषियों की याचिका, तिहाड़ जेल से मांगे थे कागजात
निर्भया गैंग रेप केस में पटियाला हाउस कोर्ट में आज दो दोषियों की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें दोषियों के वकील ने तिहाड़ जेल से दया याचिका दाखिल करने के लिए जरूरी कागजात देने की मांग कोर्ट से की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।
निर्भया गैंगरेप केस में सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दोषियों के वकील द्वारा मांगे गए सभी संबंधित दस्तावेज उन्हें पहले ही मुहैया करा दिए हैं। दोषी देरी करने की तरकीब अपना रहे हैं।
वहीं, दोषी विनय शर्मा के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को धीमा जहर दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही।
कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं। अदालत ने दोषी के वकील की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल दस्तावेज नहीं सौंप रही है।
दोषियों के वकील एपी सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि जेल प्रशासन ने अब तक वह दस्तावेज नहीं सौंपे हैं जिनकी अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन सिंह (25) के लिए क्यूरेटिव पेटिशन दायर करने के लिए जरूरत है। इस अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है।
शीर्ष अदालत ने हाल ही में दो अन्य मुजरिमों- विनय कुमार शर्मा (26) और मुकेश सिंह (32) की याचिका खारिज कर दी थी। चारों मुजरिमों को अदालत के आदेश के अनुसार, एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाया जाना है।
16 दिसंबर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ छह लोगों ने गैंगरेप किया था और उस पर नृशंस हमला किया था। उसके बाद पीड़िता को चलती बस से फेंक दिया गया था।