अयोध्या केस में इस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की क्यूरेटिव पेटिशन
वर्षों से लंबित अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले को लेकर अब पीस पार्टी के द्वारा क्यूरेटिव पेटिशन दायर किया गया है।
नौ नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। इस फैसले के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं थी।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इन पुनर्विचार याचिकाओं पर चैंबर में विचार किया। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे।
यह फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई चूंकि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए उनके स्थान पर संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शामिल किया गया है।
वहीं, पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ तो दूर एक इंच जमीन नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो क्या पूरे भारत की सीमा और विश्व के किसी कोने में एक उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं देना चाहिए। जमीन देने का मतलब एक आतंकवाद के समर्थक को महिमामंडित करना हुआ।