खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने की आपूर्ति एवं विपणन कार्यों की समीक्षा
- खाद्य एवं रसद विभाग के आपूर्ति एवं विपणन शाखा के कार्यो की समीक्षा
- उचित दर विक्रेताओं को अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराए जाने के निर्देश
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए
-खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा
लखनऊ: 12 मई, 2023
प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग, के आपूर्ति एवं विपणन शाखा के कार्यो की समीक्षा की गयी। बैठक में राज्य मंत्री ने उचित दर विक्रेताओं को उन्हें अनुमन्य लाभांश का भुगतान शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में खाद्यायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रेताओं के लाभांश का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से कराए जाने हेतु सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। इसी क्रम में अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि उचित दर विक्रेताओं को उन्हें देय लाभांश का त्वरित भुगतान किये जाने हेतु एन0आई0सी0, उ0प्र0 द्वारा भुगतान का ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रगतिमान है। राज्यमंत्री द्वारा यह भुगतान अविलम्ब उचित दर विक्रेताओं को किये जाने के निर्देश दिए गए।
अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉटें से लिंक ई-पॉस मशीनों की आपूर्ति एवं संचालन हेतु प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। ऑनलाइन व्यवस्था से लाभार्थियों को उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न की सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त हो सकेगी।
श्री शर्मा ने जनपदों में तैनात जिला पूर्ति अधिकारियों/जिला खाद्य विपणन अधिकारियों की ग्रेडवार सूची बनाये जाने, उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से उन्हें सी0एस0सी0 के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि जनपदों में भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों की जॉच के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों के राशन कार्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुये उनके स्थान पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार जो यूनिटें राशन कार्डों में जोड़ने हेतु अवशेष हैं उन्हें भी नियमानुसार जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
राज्यमंत्री ने एस0एस0डी0जी0 पर नवीन राशन कार्ड हेतु लंबित आवेदनों की जनपदवार संख्या तथा जनपदों में आच्छादन की सीमा हेतु शेष यूनिटों की संख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्हांेने प्रदेश मे चल रही गेहूॅ खरीद के संबंध में निर्देश दिये है कि समस्त क्रय केन्द्र संचालित किये जाए तथा किसानों का समय से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।
समीक्षा बैठक में श्री सौरभ बाबू, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, श्री अटल राय, अपर आयुक्त, श्री अखिल कुमार सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति), श्री राजीव कुमार मिश्र, अपर आयुक्त (विपणन) तथा श्री कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक उपस्थित रहे।