जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस ने लिया हिसासत में

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को घंटों पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार रात उन्हें हिसासत में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गोयल के खिलाफ हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को संज्ञान में लिए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि ईडी ने बुधवार को मुंबई में गोयल के परिसरों पर छापा मारा और मामला दर्ज करने के बाद उनसे पूछताछ भी की।
एक ईडी अधिकारी ने बताया कि इससे पहले गोयल के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच की जा रही थी, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकाबले हल्के आरोप थे। अधिकारी ने बताया कि गोयल को बुधवार सुबह समन भेजकर ईडी ऑफिस तलब किया गया था, जहां उनसे देर शाम तक पूछताछ की गई। देर शाम एजेंसी के अधिकारी उन्हें साथ लेकर उनके आवास पर गए, जहां विभिन्न कागजातों की तलाश की गई। जेट एयरवेज के खिलाफ पिछले साल जुलाई में कॉरपोरेमेट मामलों के मंत्रालय के आदेश पर धोखाधड़ी की जांच चालू की गई थी।

बता दें कि एक ट्रैवल कंपनी ने गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ 46 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने गोयल दंपती और जेट एयरवेज के खिलाफ केस दर्ज किया है।

इससे पहले भी ईडी ने फेमा के तहत गोयल दंपती और उनके सहयोगियों के घरों पर छापा मारा था। इस मामले में पिछले साल सितंबर में भी ईडी के अधिकारियों ने गोयल से आठ घंटे तक लगातार पूछताछ की थी।

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