तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी 6000 रुपये की पेंशन
योगी सरकार ने पास किया प्रस्ताव
लखनऊ, यूपी सरकार ने प्रदेश की तीन तलाक पीड़िताओं को अगले साल से पेंशन देने का फैसला किया है। इसके तहत पीड़िताओं को 6000 रुपये की सालाना पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।
लाभ पाने के लिए किसी तरह की कोई अधिकतम आयसीमा नहीं रखी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की एफआईआर या फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का मुकदमा ही इसका आधार होगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश की तीन तलाक से पीड़ित 5 हजार महिलाओं की पहचान की है। पहले चरण में इन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। तीन तलाक को अपराध घोषित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिलाओं की मदद का ऐलान किया था।
इसमें कहा गया था कि जिन महिलाओं के पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें हर साल 6,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं हो जाता तब तक सरकार यह धनराशि देगी। योगी ने आगे यह भी कहा था कि एक शादी करके दूसरी पत्नी रखने वाले हिंदू पति भी पर कार्रवाई की जाएगी।तीन तलाक के मामलों में सीएम योगी ने कहा था, ‘यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले आए थे। हमने सभी में एफआईआर करवाई।
मैंने यहां प्रमुख सचिव, गृह को इसीलिए बुलाया है कि वह इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई हो।’ सीएम योगी ने आगे कहा, ‘गाड़ी का एक पहिया पुरुष है तो दूसरी महिला इसलिए पुरुष के विकास के साथ-साथ महिलाओं का विकास भी बेहद जरूरी है। सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, यह निर्माण की लड़ाई है, इसे आगे बढ़ाने के लिए ही हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं।’