युवती को अगवाकर कार में गैंगरेप करने वाले चार हैवानों को उम्रकैद

फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत ने ओल्ड फरीदाबाद के राजीव गांधी चौक से युवती को सरेआम अगवा कर चलती गाड़ी में गैंगरेप करने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास (मरते दम तक) और प्रत्येक को 35 हजार से ज्यादा के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला बुधवार शाम को सुनाया।

इस घटना से लोगों में इतना आक्रोश था कि प्रदेश सरकार ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त डॉ. हनीफ कुरैशी का तबादला भी करना पड़ गया था।

क्या था मामला : 13 जनवरी 2018 की देर शाम पीड़ित युवती अपने दफ्तर से ड्यूटी खत्म कर पैदल-पैदल फोन सुनते हुए हाईवे के राजीव गांधी चौक की ओर जा रही थी। जब वह राजीव गांधी चौक पर ऑटो स्टैंड के नजदीक पहुंची तो तभी एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो रुक गई। उसमें से दो युवक उतरे और उन्होंने युवती को उठाकर गाड़ी में डाल लिया और सेक्टर-16 की ओर चले गए।

दूसरी ओर खड़े दिनेश नामक राहगीर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को युवती के अगवा होने की सूचना दी। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नाकेबंदी की। मगर, स्कॉर्पियो सवारों का कुछ पता नहीं चल पाया था। स्कॉर्पियो सवार सेक्टर-16 से सेक्टर-15ए होते हुए हाईवे पर चढ़कर युवती को पलवल ले गए।

रात नौ बजे युवती ने परिजनों को किया था फोन

रात करीब 9:00 बजे पीड़ित युवती ने परिजनों को फोन कर सूचित किया। इस पर वे पुलिस के साथ उसे लेने सीकरी पहुंच गए थे। बाद में अपराध जांच शाखा की टीमों ने पुन्हाना निवासी संजीव उर्फ संजू, अशोक, अफजल और अरशद को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने नीमका जेल में हुई शिनाख्त परेड में उन्हें पहचान लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी संजू, अशोक, अफजल को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 35,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अरशद को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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