युवती को अगवा कर युवक ने किया दुष्कर्म
एसीहोर, घटना को अंजाम देने वाले अपराधी कभी.कभी ऐसे काम कर जाते है। जिसे देखा कर लगता है कि इन्हें न तो कानून का डर है न ही जेल जाने का। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इच्छावर इलाके से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक आरोपी ने पिछले साल 11 अक्टूबर 2020 को एक 14 वर्षीय को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही सामने आई थीए जहां पर उन्होंने आरोपी पर दर्ज केश में पाक्सो एक्ट के धारा नहीं जोड़ी थी।
आरोपी एक माह जेल में बिताने के बाद हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया। आरोपी ने कानून की इस कमजोरी का दूसरी बार भी फायदा उठाकर फिर से बीते 31 दिसंबर को नाबालिग को अगवा कर लिया और उसके साथ ज्यादती की।
जैसे.तैसे करके किशोरी उसके चंगुल ने निकल भाग आई तो आरोपी उसके घर पर आ धमका और बोला किए अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दूंगा
। इसके बाद जब किशोरी अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। फिर दोनों मां.बेटी चाइल्ड लाइन टीम के पास पहुँची तो टीम ने थाने पहुंचकर पुलिस को किशोरी के साथ दोबारा हुई ज्यादती के मामले में एफआईआर करने कहाए लेकिन थाना पुलिस ने मना कर दिया।
इसके बाद चाइल्ड लाइन टीम बाल कल्याण समिति के पास गई। समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 2 जनवरी को प्रकरण दर्ज कर लिया। समिति के सदस्य कृपा शंकर चौबे ने बताया कि मामला नाबालिग पीड़िता का हैए फिर भी पुलिस ने आरोपी पर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया।
वहींए समिति ने कहा हमारे पास एफआईआर के कॉपी हैए जिसमें नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद भी पाक्सो एक्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
समिति ने एसपी को पत्र लिखकर पूछा है किए आरोपी पर पाक्सो एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई। दूसरी तरफए घटना का आरोपी अभी भी फरार है। समिति ने किशोरी और उसके माता.पिता को सुरक्षा प्रदान करते हुए भोपाल में शेल्टर दिया है।