यूपी में 'हलाल सर्टिफाइड' उत्पाद 'हराम'
- हलाल प्रमाणीकरणयुक्त उत्पाद के विनिर्माण, खरीद, बिक्री, भंडारण पर लगा प्रतिबंध
- मजहब की आड़ में वर्ग विशेष को बरगलाने की कुत्सित कोशिशों पर मुख्यमंत्री योगी की कड़ी कार्रवाई
लखनऊ, 18 नवंबर: अवैध ढंग से 'हलाल सर्टिफिकेट' देने के काले कारोबार को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर
दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे
में आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश के मुताबिक हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण,
भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है। हलाल प्रमाणीकरणयुक्त औषधि,
चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण वितरण एवं क्रय-विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में करते
हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हालांकि, निर्यात हेतु
विनिर्मित उत्पाद प्रतिबंध की सीमा में नहीं आएंगे।
हाल के दिनों में प्रदेश सरकार को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट
ऑयल, नमकीन रेडी-टू-ईट वेवरीज व खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा
रहा है। यही नहीं, कतिपय दवाइयों, चिकित्सा युक्तियों व प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद के पैकिंग/ लेबलिंग पर
हलाल प्रमाण पत्र का भी अंकन किए जाने की सूचना मिली है। औषधियों, चिकित्सा युक्तियों व प्रसाधन
सामग्रियों से संबंधित सरकार के नियमों में हलाल प्रमाणीकरण का अंकन उत्पादों के लेबल पर किये जाने का
कोई प्रावधान नहीं है और न ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व तत्सम्बन्धी नियमों में हलाल
प्रमाणीकरण किये जाने का कोई प्रावधान है।
ऐसी स्थिति में यदि किसी औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन
सामग्री के लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण से सम्बन्धित किसी भी तथ्य का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अंकन
किया जाता है, तो यह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मिथ्याछाप है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार,
खाद्य पदार्थों के संबंध में लागू अधिनियम व नियमावली के अनुसार खाद्य पदार्थों के लिए शीर्षस्थ संस्था
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य पदार्थों के मानकों का निर्धारण करने का अधिकार दिया
गया है, जिसके आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। जबकि हलाल प्रमाणन एक
समानान्तर व्यवस्था है जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के विषय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है एवं सरकार
के नियमों का उल्लंघन करता है।
लखनऊ में दर्ज हुई है एफआईआर, राष्ट्रविरोधी तत्वों को लाभ पहुंचाने की साजिश की आशंका
बीते शुक्रवार को लखनऊ कमिश्नरेट में इस बाबत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर के
मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ
इंडिया मुम्बई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुम्बई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से
कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाणपत्र प्रदान कर उनकी ब्रिकी बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार
चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा है कि जिन कम्पनियों ने
ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा
रहा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी/राष्ट्र विरोधी तत्वों को
पहुंचाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मजहब की आड़ लेकर एक वर्ग विशेष में अनर्गल प्रचार-
प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग न करें जिसे इनकी कम्पनी द्वारा हलाल प्रमाणपत्र न
दिया गया हो।
परिणाम स्वरुप दूसरे समुदाय विशेष व्यावसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार आम
नागरिकों के लिये उपयोग होने वाली वस्तुओं पर भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित आर्थिक लाभ कमाने
का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त कम्पनियों द्वारा ऐसा न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि
समाज में वर्ग विद्वेष फैलानें, आम जन मानस मे विभेद कराकर देश को कमजोर करने के लिए पूर्व
सुनियोजित योजना के अनुसार किया जा रहा है। जिसमें उक्त कम्पनियों के मालिक/ प्रबन्धक के अलावा अन्य
तमाम लोगों की भी आपराधिक षडयंत्र के तहत सहभागिता है तथा इसमें राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र करने वाले व
देश को कमजोर करने वाले अन्य तमाम लोग भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने उक्त लोगों द्वारा करोड़ों रुपये
का अनुचित लाभ भी कमा कर उससे आतंकवादी संगठनों व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फन्डिंग किये जाने
की आशंका भी जताई है।