राजद्रोह केस में हाई कोर्ट ने कंगना को गिरफ़्तारी से 25 जनवरी तक राहत दी
नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत को राजद्रोह के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि को 25 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इससे पहले बीते साल नवंबर में हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के खिलाफ कोर्ट ने कंगना को गिरफ्तारी से राहत दी थी, जिसे अब 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। कंगना ने इस एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी और कोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की थी।
कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर की गई थी। उन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बाद से यह मामला गरमाया था। कंगना ने सुशांत के केस में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि मुंबई की तुलना पीओके से भी कर डाली थी, जिसके बाद उनपर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।