विद्युत दुर्घटनाएं रोकने हेतु आउटसोर्स कर्मियों का होगा प्रशिक्षण, मिलेंगे सुरक्षा उपकरण
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2023
प्रदेश में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। ऐसे मौसम में स्थानीय फाल्ट बढ़ जाते हैं तथा दुर्घटनाओं की संभावना भी रहती है इसलिये विद्युत कार्मिक विशेषकर वितरण में लगे लोग सावधानी बरतें। साथ ही स्पर्शाघात आदि की दुर्घटनायें न हों, इसके लिये भी विशेष सर्तकता रखे। किसी भी फाल्ट को ठीक करने या अनुरक्षण कार्यो में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन किया जाये, जिससे संविदा कर्मियों के साथ दुर्घटनायें न हो। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज नेे यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी विद्युत दुर्घटना में यदि लापरवाही पायी गयी तो नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
अध्यक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों के साथ हुई विद्युत दुर्घटनाओं का संज्ञान लेकर कड़ा रूख अख्तियार कर निर्देश जारी किये हैै कि डिस्कॉम द्वारा प्रत्येक वितरण क्षेत्र एवं मण्डल स्तर पर शेड्यूल बनाकर आउटसोर्स कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य यथाशीघ्र आयोजित कराना सुनिश्चित किया जाये।
प्रत्येक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रो पर आउटसोर्स कर्मियों हेतु विद्युत सुरक्षा उपकरण द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानको के अनुरूप आवश्यक, सुरक्षा उपकरण जिसमें हेल्मेट, दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बेल्ट, अर्थ चेन, सेफ्टी-शू सुनिश्चित किया जाये, जिससे लाईन कार्यों के दौरान प्रत्येक गैंग के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रहे।
वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता का दायित्व होगा कि वे बिजली घरों पर सुरक्षा उपकरणों की जाँच कर सुरक्षा उपकरण होने की सूचना रजिस्टर पर भी अंकित करवायेंगें ताकि यह ज्ञात हो सके कि आउटसोर्स ऐजेंसी द्वारा सभी उपकरण अपने कर्मियों को उपलब्ध कराये गये है। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का दायित्व होगा कि वो इसकी सूचना अपने डिस्कॉम के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें। यदि सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो इसके लिये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
आउटसोर्स कर्मी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें यह सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
अध्यक्ष ने यह भी निर्देशित किया है कि जहॉ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो वहॉ दुर्घटनाग्रस्त कार्मिक की पूरी देखभाल एवं इलाज के लिये आवश्यक व्यवस्था कराई जाये तथा नियमानुसार अनुमन्य देय का भुगतान भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाये।