AIR INDIA को फ्लाइटों में बीच की सीट खाली रखने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना (Coronavirus) महामारी के बीच केंद्र और एयर इंडिया (Air India) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एयर इंडिया से बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के उस आदेश का पालन करने का आदेश दिया है।
जिसमें कहा गया है कि विदेशों से आने वाली फ्लाइटों में यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। हालांकि कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले दस दिनों तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दे दी है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है। आपको यात्रियों की सेहत की चिंता होनी चाहिए।
अगर हर सीट पर यात्री बैठेंगे तो संक्रमण का खतरा होगा। चीफ जस्टिस ने तंज कसते हुए कहा कि क्या वायरस ये देखेगा कि ये एयरक्राफ्ट है और यहां यात्रियों में संक्रमण नहीं फैलाना है।
आपको बता दें कि आज ईद की छुट्टी होने के बावदूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई की।
केंद्र और एयर इंडिया की याचिका, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें हाई कोर्ट ने विदेशों से आने वाली फ्लाइटों में बीच की सीट खाली रखने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोरोना संकट में महामारी से बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है कि फ्लाइट में यात्रियों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय फ्लाइटों में बीच की सीट खाली रखी जाए। यह यहएडवाइजरी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर भी लागू हो, यानी कि विदेशों से आनेवाली हमारी फ्लाइटें भी तय सीट से कम यात्री अपने देश लाएं।