मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र मतदान हेतु होंगे मान्य
लखनऊ: 28 अप्रैल, 2023
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 10 मई, 2023 को 34-स्वार तथा 395-छानबे (अ0जा0) विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन में मतदान हेतु मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।
श्री शुक्ला ने बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड मतदान हेतु मान्य होंगे।