लॉक डाउन-3 के लिए मुख्य सचिव ने जारी किये निर्देश

4 मई से लागू होगी नई गाइडलाइन

लखनऊ। 4 मई से लॉक डाउन तीसरे चरण में प्रवेश करेगा। तीसरे चरण के लिए गृह मंत्रालय ने देश के समस्त जनपदों को संक्रमण के हिसाब से तीन जोन में वर्गीकृत किया है तथा सभी के लिए गाइड लाइंस जारी की है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने उत्तर प्रदेश के लॉक डाउन-3 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश  जारी किये।

मुख्य बिंदु :

– रेड, ग्रीन और आरेंज जोन में बांटा गया

– ग्रीन जोन में खुलेगी शराब की दुकान

– कल से बिकेगी यूपी में शर्तों के साथ शराब

– सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगी दुकान

– शराब की दुकान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेगी

– एकल दुकानों पर यूपी में बिकेगी शराब

– शहरी, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें

– ग्रीन जोन में बसों का संचालन होगा

– 50 फीसदी सीटों के साथ बसों का संचालन

– रेड, ग्रीन व आरेंज जोन में शर्तों के साथ दुकान खुलेंगी

– रेड जोन में निजी कार्यालय खुलेंगे

– 33 फीसदी कार्यक्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय

– ऑरेंज जोन में टैक्सी,कैब सेवाएं को अनुमति

– एक ड्राइवर दो यात्रियों को अनुमति

– जनपद की सीमाओं में ही चलेगी टैक्सी

– रेड जोन में कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य

– कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य

– गुटखा, तम्बाकू पर सख्त प्रतिबंध लगाया

– रेड जोन में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध

– रेड जोन में ई-कामर्स गतिविधियों को अनुमति

– केवल आवश्यक वस्तुओं को लिए अनुमति

– कार्यस्थल में दो पालियों के बीच रहेगा एक घंटे का अंतर।

– सिनेमा हॉल बिग बाजार मार्केट यू आदि सभी जगहों पर रोक

– कोई भी धार्मिक स्थल जुलूस आदि नहीं निकलेगा

– 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बीमारी से ग्रसित व्यक्ति एवं गर्भवती  महिला है 10 वर्ष से कम आयु का बच्चा घर से ना निकले।

– बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे शादी/अंतिम संस्कार, 20 लोगों से ज्यादा  की नहीं मिलेगी अनुमति।

– 1 किलोमीटर के सभी दायरे को एक से अधिक केसेस वाले सभी इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा।

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