गुरुग्राम: अंतर-धार्मिक विवाह के बाद दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक को लगी गोली, इलाके में पुलिस फोर्स तैनान
गुरुग्राम के पटौदी इलाके में एक अंतर-धार्मिक विवाह के बाद बवाल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विवाह के बाद कथित रूप से दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। झड़प के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हमले में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पटौदी के बाबा शाह इलाके के एक मुस्लिम शख्स ने 30 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 22 वर्षीय बेटी लापता है। बाद में पता चला कि लड़की ने राकेश नाम के व्यक्ति से शादी की थी। शादी के बाद राकेश को फोन पर कई बार धमकाया गया। राकेश ने रेवाड़ी में अपने रिश्तेदारों को फोन पर धमकी के बारे में सूचित किया। वे मदद के लिए बजरंग दल के लोगों के पास पहुंचे।
संगठन के लोग जब उस इलाके में पहुंचे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने बवाल काट दिया। इलाके के निवासी मुबीन खान ने कहा कि उनके बेटे मोहिन को दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान गोली लग गई। घटना के वक्त मोहिन एक किराने की दुकान पर था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मोहिन का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। वह अभी भी अचेत है।
बजरंग दल के नेता मोनू मानेसर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, सोमवार की रात वह अपनी टीम के साथ अनुसूचित जाति के व्यक्ति राकेश के घर पहुंचे। दलित कल्याण बोर्ड के सदस्य सुनील पटौदी को भी वहां बुलाया गया था। इसी बीच गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब हम बाहर आए तो 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। उनमें से कुछ के पास हथियार थे। वे सभी राकेश के घर पर पथराव कर रहे थे। उन्होंने हमारी टीम के कुछ सदस्यों की पिटाई की। दो किार के शीशे तोड़ दिए। कार से तीन लाख रुपये भी गायब मिले। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।
एसीपी प्रीतपाल सांगवान ने कहा कि अनुसूचित जाति के परिवार ने कहा कि कई दिनों से उनके साथ गाली-गलौज की जा रही थी। परिवार के सदस्य ने बताया कि पहले भी उनके घर पर हमला हुआ था। तब उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन बाद में पंचायत के बाद शिकायत को वापस ले लिया गया था। शिकायत पर क्रास केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
पटौदी थाने में धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि यह दो परिवारों के बीच झगड़े का मामला था जो बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 148 (दंगे), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 380 (चोरी) और 427 (नुकसान पहुंचाना) में प्राथमिकी दर्ज की गई है।