प्रदेश सरकार ने राज्य कार्मिकों को 1 जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता का आदेश जारी

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2023

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी द्वारा आज शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

जारी आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुए निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जाएगी एवं दिनांक 1 मई 2023 से देय धनराशि का भुगतान मई माह के नियमित वेतन के साथ नगद किया जाएगा ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी तथा राज्य सरकार/ नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर 1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 1 जनवरी 2023 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हो अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको देय महंगाई भत्ते के बकाए की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

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