16 मार्च से भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश होगा लागू, जिसमे आप नहीं कर सकते ऑनलाइन लेनदेन
अगर आपने अपने Debit Card या Credit Card से अभी तक एक बार भी Online Transaction नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 16 मार्च से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का आदेश लागू हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन नहीं कर सकेंगे। 15 जनवरी को जारी अधिसूचना में RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।
RBI ने बैंकों से कहा था कि जब वे किसी ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं तो उनमें सिर्फ घरेलू ATM और PoS terminals से लेनदेन की ही सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन, card-not-present ट्रांजेक्शंस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस के लिए ग्राहक अलग से खुद ही अपने कार्ड के लिए यह सुविधा शुरू करेंगे।
RBI के ये नये नियम नए जारी किए जाने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर 16 मार्च 2020 से लागू हो जाएंगे। जिनके पास पहले से ही कार्ड है वह खुद ही निर्णय लेंगे उन्हें कौन सा फीचर डिसैबल करना है। मौजूदा कार्ड्स के लिए कार्ड जारी करने वाले बैंक, जोखिमों का आकलन करते हुए यह तय करेंगे कि card not present (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) ट्रांजेक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और कॉन्टैक्टलेस ट्राजेक्शंस की सुविधा देनी है या नहीं।
जिन लोगों के पास पहले से ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड है और उन्होंने अपने कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन या अंतरराष्ट्रीय या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस के लिए नहीं किया है तो उसे अनिवार्य से रूप से उन उद्देश्यों के लिए डिसैबल कर दिया जाएगा।
ग्राहक जब चाहें तब यानी 24×7 अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लेनदेन की सीमा को मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM या इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) के जरिये ऑन या ऑफ कर सकेंगे। कार्ड जारी करने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिसके जरिये वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, PoS, ATM, ऑनलाइन लेनदेन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस के लिए लेनदेन की सीमा तय कर सकेंगे या उसमें परिवर्तन कर सकेंगे।
आपको बताते चलें कि 16 मार्च लागू होने वाले आरबीआई के ये नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स के लिए अनिवार्य नहीं हैं। RBI का यह कदम साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण है।