सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत, केंद्र लौटाएगा Rcom को 104 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय (SC) ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, ‘हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है।’ टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
दूरसंचार विभाग से रिलायंस कम्यूनिकेशन (Reliance Communication) को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा गया है। दूरसंचार विभाग 30.33 करोड़ रुपये पहले ही समायोजित कर चुका है। ये अमाउंट स्पेक्ट्रम के लिए दी गई बैंक गारंटी का बैलेंस था। अब ये केंद्र आरकॉम को देगा।