निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मतदान के दिन रहेगी बन्दी

लखनऊ: 03 मई, 2023

प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों तथा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु प्रथम चरण का मतदान 04 मई, 2023 को एवं द्वितीय चरण का मतदान 11 मई, 2023 को किया जाना है।
सम्बन्धित जनपदों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, वहाँ मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, श्रम, श्री अनिल कुमार-प्प्प् की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान, 1962 के तहत लोकहित में यह छूट प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, आगरा फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर में मतदान किया जाना है।

इसके अलावा द्वितीय चरण का मतदान मेरठ, हापुड़ गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरेया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही तथा मीरजापुर में मतदान किया जाना है।

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