Shahzad Bhatti Network: गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है????

केंद्र सरकार ने UAPA के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया...

 सरकार के अनुसार नेटवर्क सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है।

केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (Shahzad Bhatti Network-SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह घोषणा 16 सितंबर 2026 को की।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA की धारा 35(1)(a) के तहत अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की आधिकारिक सूची में SBN को आतंकवादी संगठनों की सूची में क्रम संख्या 46 पर शामिल किया गया है।

सरकार ने क्या आरोप लगाए हैं?

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार शहजाद भट्टी नेटवर्क कई तरह की आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि नेटवर्क:

  • सीमापार हथियारों की तस्करी में शामिल है।
  • विस्फोटकों की तस्करी करता है।
  • मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा है।
  • युवाओं और छोटे-मोटे अपराधों में शामिल लोगों को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है।
  • भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है।

ये आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताए गए हैं।

UAPA क्या है?

UAPA यानी Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 भारत का एक प्रमुख आतंकवाद-रोधी और गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित कानून है। इसके तहत केंद्र सरकार को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है।

UAPA की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल कर सकती है, यदि वह कानून में निर्धारित आधारों के अंतर्गत आता है। शहजाद भट्टी नेटवर्क को इसी प्रावधान के तहत पहली अनुसूची में जोड़ा गया है।

पहली अनुसूची में शामिल होने का क्या मतलब है?

किसी संगठन का UAPA की पहली अनुसूची में शामिल होना उसे भारत सरकार की आधिकारिक designated terrorist organisations की सूची में डालता है।

गृह मंत्रालय की सूची में इससे पहले भी कई चर्चित संगठनों को शामिल किया गया है। इसमें Islamic State/ISIS, Khalistan Tiger Force, Indian Mujahideen, Jammu and Kashmir Ghaznavi Force और Hizb-ut-Tahrir जैसे संगठन शामिल हैं।

अब इस सूची में Shahzad Bhatti Network (SBN) भी शामिल हो गया है।

सरकार ने डिजिटल गतिविधियों का भी जिक्र किया

गृह मंत्रालय के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली नफरत भरी डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की।

आज के समय में आतंकवादी नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से देखती हैं। डिजिटल माध्यमों के जरिए कट्टरपंथी विचारों के प्रचार और युवाओं को प्रभावित करने के प्रयासों को रोकना भी आतंकवाद-रोधी कार्रवाई का हिस्सा बन गया है।

युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जाने का आरोप

गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से कहा है कि नेटवर्क युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने का काम करता है।

ऐसे नेटवर्क में आपराधिक गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों के बीच संबंध सुरक्षा एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय होते हैं। सरकार के अनुसार इसी तरह की गतिविधियों के कारण शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की गई है।

गृह मंत्रालय की आधिकारिक सूची में शामिल

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी आतंकवादी संगठनों की आधिकारिक सूची में Shahzad Bhatti Network का नाम दर्ज किया गया है।

आधिकारिक सूची में संगठन को SBN के संक्षिप्त नाम के साथ दर्ज किया गया है और इसे क्रम संख्या 46 पर रखा गया है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

प्रश्न उत्तर
संगठन Shahzad Bhatti Network (SBN)
कार्रवाई आतंकवादी संगठन घोषित
कानून UAPA, 1967
संबंधित प्रावधान धारा 35(1)(a)
पहली अनुसूची शामिल किया गया
घोषणा की तारीख 16 सितंबर 2026
मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय
आधिकारिक सूची में क्रम 46
सरकार के अनुसार गतिविधियां हथियार, विस्फोटक व मादक पदार्थों की सीमापार तस्करी आदि

क्यों महत्वपूर्ण है यह Current Affairs?

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें UAPA 1967, धारा 35 और पहली अनुसूची जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान जुड़े हुए हैं।

खासकर UPSC, PCS, BPSC, SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में आतंकवाद-रोधी कानूनों तथा केंद्र सरकार द्वारा आतंकवादी संगठनों को नामित किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2026 को शहजाद भट्टी नेटवर्क को UAPA, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय ने इसे अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया है। सरकार के अनुसार नेटवर्क सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा युवाओं को आतंकवाद की ओर उकसाने जैसी गतिविधियों से जुड़ा है।

इस घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है—Shahzad Bhatti Network (SBN) को UAPA की धारा 35(1)(a) के तहत आतंकवादी संगठनों की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है।

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