यूपी में क्या खुला है और बंद क्या है : UNLOCK 1.0

लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश की योगी सरकार ने भी 8 जून यानी सोमवार से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां भी अनलॉक करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने हेतु साफ सफाई के तय मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा। जानिए क्या-क्या खुलेगा और किन नियमों का पालन अनिवार्य हॉग….

खुल रहे धार्मिक स्थल
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थल लॉकडाउन के चलते अभी तक बंद थे। लेकिन आज से कुछ नियमों के साथ खुल रहे हैं। मंदिर में बाहर से लाया हुआ भोग भी भगवान को नहीं चढ़ेगा। भक्त मंदिर में ही तैयार किया हुआ भोग भगवान को चढ़ा सकेंगे। एक साथ मंदिर के गर्भगृह में 5 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी। लेकिन श्रद्धालु प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुजारी प्रसाद का भोग लगाएंगे। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पुजारी भी ग्लब्स और मास्क का प्रयोग करेंगे।

न्यायालय खुलेंगे                                                                                                                                                   सोमवार से न्यायालय भी खुल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट , लखनऊ बेंच और जिला अदालतों में आज से खुली कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इस दौरान सिमित वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मसलन जिन वकीलों के मामलों की सुनवाई होनी है उन्हें पास जारी किया जाएगा। हालांकि 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वे वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई में शामिल हो सकेंगे।

शॉपिंग मॉल खुलेंगे लेकिन किड्स जोन और मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद
सोमवार से शॉपिंग मॉल भी प्रदेश में खुल रहे हैं। हालांकि इसके लिए नियमों को काफी सख्त रखा गया है। शॉपिंग मॉल में दुकानें और फ़ूड कोर्ट खुल सकेंगे। हालांकि किड्स जोन और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह ही अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

जिम, स्विमिंग पुल, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
अनलॉक फेज वन में जिम और स्विमिंग पुल को खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही अग्रिम आदेश तक स्कूल और कॉलेज भी नहीं खुलेंगे।

होटल और रेस्तरां खुलेंगे
सोमवार से प्रदेश में होटल और रेस्तरां भी कुछ शर्तों के साथ खुल रहे हैं। होटलों में ठहरने वाले लोगों की पूरी जानकारी लेनी होगी. साथ ही साफ़-सफाई के अलावा सैनीटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा। रेस्तरां में लोग जा सकेंगे, लेकिन उन्हें खाना टेबल पर सर्व नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट ही स्वीकार होगा। रेस्तरां मालिकों ने खाना पैक करवाने का अनुरोध किया है।

बिना दर्शकों के स्टेडियम खुलेंगे
यूपी में खेल स्टेडियम को खोलने की भी अनुमति होगी। हालांकि सी दौरान सिर्फ खिलाडी ही प्रैक्टिस कर सकेंगे। उन्हें अपना किट लाना होगा। साथ ही पानी की बोतल भी उन्हें खुद ही लाना होगा।

तीन शिफ्टों में चलेंगे सरकारी ऑफिस
सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी आएंगे लेकिन भीड़भाड़ कम करने के लिए स्‍टाफ को तीन शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। ऑफिसों में सेनिटाइजेशन, फेस मास्‍क, फेस कवर और सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।

खुलेंगे बारात घर
बारात घर खोले जाएंगे पर शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसमें 30 से ज्‍यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। बारात घर में किसी भी रूप में शस्‍त्र ले जाना मना है। उल्‍लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

पटरी के दुकानदारों को अनुमति
पटरी व्‍यवसायी अपना काम कर सकेंगे लेकिन उन्‍हें फेस मास्‍क, ग्‍लव्‍स और सेनिटाइजर का इस्‍तेमाल करते हुए सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा। केवल खुले स्‍थान पर बिक्री कर सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन वाले शहरों व जिलों में राहत नहीं
हालांकि अधिक कंटेनमेंट जोन वाले शहरों व जिलों में फिलहाल इन्हें खोले जाने पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार ने वहां के जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है।

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