नौसैनिक फंड से दीवार बनाने के लिए खर्च करने पर ट्रंप प्रशासन के निर्णय पर लगाई रोक

मेक्सिको सीमा पर लंबी दीवार बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना को गुरुवार को एक और झटका लगा। डिस्टि्रक कोर्ट ने वाशिंगटन प्रांत में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण के लिए प्रस्तावित 8.9 करोड़ डॉलर (करीब 640 करोड़ रुपये) की राशि को दीवार बनाने के लिए खर्च करने के ट्रंप प्रशासन के निर्णय पर रोक लगा दी।

वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फग्र्यूसन की अपील पर फैसला सुनाते हुए जज बारबरा रोथस्टीन ने कहा कि राष्ट्रपति इस फंड का इस्तेमाल दीवार बनाने के लिए नहीं कर सकते। बांगोर नौसैनिक अड्डे के पुनर्निर्माण के लिए इस राशि का अनुमोदन अमेरिकी संसद द्वारा किया गया था।

फैसले पर खुशी जताते हुए फर्ग्यूसन ने कहा, यह देश में संविधान सम्मत कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में अहम जीत है। वाशिंगटन के गवर्नर जे इंस्ली ने भी कहा कि हमारे राज्य से गैरकानूनी तरीके से फंड स्थानांतरित करने की कोशिश के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जारी कानूनी लड़ाई में वाशिंगटन अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की यह 25वीं जीत है।

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए जो दीवार बना रहे हैं, वह आंधी में गिर गई। यह दीवार कैलेक्सिको शहर से लगी हुई थी। अफसरों के मुताबिक दीवार में मजबूत लोहा और नौ मीटर तक कांक्रीट लगा था। 48 किमी की रफ्तार से आई आंधी ने इसे गिरा दिया। दीवार 3145 किमी लंबी होगी।

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